PUCC: नई कार खरीदने के बाद कब बनवाना पड़ता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? जानें सबकुछ

नई कार खरीदने के बाद कब बनवाना पड़ता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट? जानें सबकुछ
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PUCC: नई कार खरीदने पर पहले साल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। एक साल पूरा होने पर PUCC बनवाना अनिवार्य है और फिर हर 6 माह में इसका नवीनीकरण कराना होता है।

PUCC: अगर आपने हाल ही में नई कार खरीदी है, तो यह सवाल जरूर उठा होगा कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) कब से जरूरी हो जाता है। भारत में सड़क पर किसी भी वाहन को चलाने के लिए PUCC अनिवार्य होता है। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आपकी कार निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है और अधिक प्रदूषण नहीं कर रही। अगर आपके पास वैध PUCC नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको भारी जुर्माने का नोटिस दे सकती है।

नई कार के लिए PUCC की जरूरत कब?

नई कार खरीदने के बाद पहले एक साल तक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। एक साल के बाद PUCC बनवाना अनिवार्य हो जाता है और फिर हर 6 महीने में इसका नवीनीकरण कराना होता है।

कहां से बनवा सकते हैं PUCC?

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को अधिकृत केंद्रों से बनवाया जा सकता है। ये केंद्र अक्सर पेट्रोल पंप्स पर उपलब्ध होते हैं। वहां जाकर वाहन की जांच करवा कर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

PUCC बनवाने में कितनी लागत?

यह सर्टिफिकेट बनवाने की फीस आमतौर पर 80 से 100 रुपये के बीच होती है। हालांकि यह शुल्क राज्य के अनुसार थोड़ा अलग-अलग हो सकता है।

पुरानी कारों के लिए वैधता

BS4 इंजन वाली कारें: हर 6 महीने में PUCC रिन्यू कराना जरूरी है।

BS6 इंजन वाली कारें: हर 1 साल में PUCC रिन्यू कराना होगा।

अगर PUCC रिन्यू नहीं कराया तो?

अगर आपने वाहन का वैध PUCC नहीं बनवाया या उसका नवीनीकरण नहीं कराया, तो ट्रैफिक पुलिस आपको चालान जारी कर सकती है। यह जुर्माना अधिकतम ₹10,000 तक हो सकता है।

(मंजू कुमारी)

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