विवाह के बाद भी विधवा को मुआवजे का अधिकार मुंबई कोर्ट ने दी व्यवस्था
मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि दूसरी शादी के बाद भी विधवा को मुआवजा दिया जाए।;

मुंबई. मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी विधवा की फिर से शादी उसे अपने पहले पति की अचानक मौत पर मिलने वाले मुआवजे से वंचित नहीं करता। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने हाल में यह व्यवस्था दी।
खंडपीठ ने कहा कि कानून दावेदारों को न्यायपूर्ण मुआवजे देने की बात करता है। यह विवादरहित है कि उसने मृतक से विवाह किया था और उससे एक बच्ची को जन्म दिया। कि मुआवजा देने के वक्त पंचाट के सामने यह बात थी उसने अपने पति का साथ खोया और शादी के बाद उसे अपने बच्चे का पालन करना होगा।
उल्लेखनीय है कि पंचाट ने पत्नी को इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि उसने फिर से शादी कर ली। बहरहाल, उसने पीड़ित के बच्चे को मुआवजा प्रदान किया। एलऐंडटी में काम करने वाले संदीप पुरंदरे की 5 जुलाई 2007 को उस वक्त मृत्यु हो गई जब अंधेरी के पास एक डंपर ट्रक ने उनकी मोटरसाइकल को टक्कर मार दी।
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