Delhi Riots Case: शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, दिल्ली HC के फैसले को दी चुनौती

Delhi Riots 2020 Case: दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जानें पूरा मामला...

Updated On 2025-09-07 11:27:00 IST

दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा।

Delhi Riots 2020 Case: साल 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई है। दरअसल, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद समेत 9 आरोपियों को जमानत देने की याचिका खारिज कर दी थी। इसी मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़की थी। इस दौरान कई दंगे हुए थे, जिनमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने शरजील इमाम और उमर खालिद समेत 9 आरोपियों को कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में यूएपीए और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली दंगा 2020 मामले में 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि पहली नजर में शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका गंभीर है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं के भाषण साम्प्रदायिक आधार पर भीड़ जुटाने और दंगा भड़काने के लिए दिए गए थे। हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

निचली अदालत ने भी खारिज की थी याचिका

बता दें कि इससे पहले दिल्ली दंगा के इन सभी 9 आरोपियों ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इन आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि यहां पर भी आरोपियों की याचिका खारिज कर दी गई।

बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा सैंकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस दंगे में गाड़ियों, दुकानों समेत कई घरों को जला दिया गया था। इससे करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था।

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