Digital Rape Case: नोएडा में डिजिटल रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना

Noida Digital Rape Case: ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्ची से डिजिटल रेप के दोषी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल पर भी भारी जुर्माना लगाया है, जहां पर मासूम बच्ची से दरिंदगी की गई थी।

Updated On 2025-08-13 14:20:00 IST

नोएडा में डिजिटल रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Noida Digital Rape Case: गौतमबुद्ध नगर स्थित ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में साल 2018 में एक मासूम बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ था। इस मामले में जिला कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पाए गए स्वीमिंग पूल लाइफगार्ड चंडीदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला सुनाते हुए जिला कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।

यह मामला 12 जुलाई 2018 का है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना के एक नामी स्कूल में स्वीमिंग पूल के पास एक साढ़े तीन साल की बच्ची मौजूद थी। उस दौरान लाइफगार्ड चंडीदास ने बच्ची को किसी बहाने से दीवार के पास बुलाया और मासूम के साथ डिजिटल रेप किया। इस घटना से बच्ची काफी ज्यादा डर गई और रोने लगी। परिजनों को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप

गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी के अलावा प्राइवेट स्कूल डीपीएस को भी लापरवाही का दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि स्कूल परिसर के अंदर सभी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा के इंतजाम में कमी थी।

इतना ही नहीं, इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि घटना का पता चलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मामले को दबाने की कोशिश की गई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह का कहना है कि स्कूल ने पुलिस की घटना की सूचना नहीं दी। इसके अलावा पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाकर मामला खत्म कराने की भी कोशिश की।

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है दोषी

इस मामले में दोषी चंडीदास ने स्कूल में स्वीमिंग सिखाने के दौरान मासूम बच्ची से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। उस दौरान चंडीदास बतौर लाइफ गार्ड स्वीमिंग पूल के पास तैनात था। दोषी चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाया, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

1 महीने में स्कूल को भरना होगा जुर्माना

जिला अदालत ने ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है, जो एक महीने के अंदर जमा करना है। यह राशि पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, जिससे बच्ची के बेहतर इलाज और काउंसलिंग का खर्च पूरा हो सके।

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