Stray Dog Protest: आवारा कुत्तों के मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, डॉग लवर्स पर 4 FIR दर्ज
Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन किया।
आवारा कुत्तों के मामले में प्रदर्शन के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज।
FIR On Dog Lovers: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई। डॉग लवर्स ने कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया। इस विरोध को लेकर बहुत से पशु और कुत्ता प्रेमियों ने 11-12 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में प्रशासन की अनुमति लिए बगैर ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े 4 एफआईआर दर्ज किए हैं।
पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हुई थी झड़प
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी में बीएनएसएस 163 लागू है। डॉग लवर्स की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान मना करने के बाद जो लोग स्थल से वापस नहीं गए थे, उन्हें डिटेन किया गया था।
कानूनी कार्रवाई की जाएगी
दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वायरल वीडियो में देखा गया कि तुगलक रोड थाने के एसएचओ उमेश मलिक के साथ भीड़ की हाथापाई हो गई। वहीं, दूसरे वायरल वीडियो में बस के अंदर एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ एक प्रदर्शनकारी महिला की झड़प हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विवाद बढ़ाने की बजाय समाधान निकाला जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बंद नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि फैसले के किस-किस हिस्से पर आपत्ति है। फिलहाल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।