Delhi Lawyers Strike: दिल्ली की सड़कों पर फिर उतरेंगे वकील? 8 तारीख से हड़ताल करने का ऐलान
Delhi Lawyers Strike: दिल्ली के वकीलों ने 8 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एक पत्र को लेकर किया गया है। जानें पूरा मामला...
दिल्ली के वकीलों ने किया हड़ताल का ऐलान।
Delhi Lawyers Strike: दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। दिल्ली बार एसोसिएशन का कहना है कि सभी वकील 8 सितंबर से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू करेंगे। बुधवार को दिल्ली जिला बार एसोसिएशन की को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। इसको लेकर बार एसोसिएशन की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि 8 सितंबर से वकील कोर्ट की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे।
इस बयान में कहा गया कि पुलिस स्टेशन से ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिसिया गवाहों की पूछताछ को लेकर 4 सितंबर को पुलिस कमिश्नर ऑफिस की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस की ओर से अदालतों में सबूत को डिजिटल तरीके से पेश करने के लिए प्रस्तावित उपायों को लेकर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों पत्र भेजा गया। ऐसे में दिल्ली बार एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। इसके विरोध में वकीलों ने 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
2 सितंबर को गृह मंत्री से हुई थी मुलाकात
दिल्ली बार एसोसिएशन की को-ऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने 2 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान गृह मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन को लेकर अवगत कराया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एक आधिकारिक पत्र/परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया जाएगा कि पुलिस अधिकारियों की पूछताछ थानों से नहीं की जाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस की ओर से जारी पत्र आश्वासन के अनुरूप नहीं है।
22 अगस्त को हुई थी हड़ताल
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जिला कोर्ट के वकीलों ने 22 अगस्त हड़ताल शुरू की थी, जो कि करीब एक हफ्ते तक चली थी। इस हड़ताल के दौरान 28 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से उनकी बातचीत हुई थी, जिसके बाद हड़ताल खत्म हो गई थी। हालांकि अब एक बार फिर दिल्ली जिला कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने 13 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पुलिस अधिकारी थानों से ही कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। इससे पुलिस का संसाधन और समय बचेगा। हालांकि जिला अदालतों के वकीलों इस आदेश के विरोध में उतर गए।
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