High Court: दिल्ली की एक और मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की तैयारी...हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने बावली मस्जिद और उसके आसपास अवैध निर्माण हटाने वाली याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

Updated On 2026-01-07 17:30:00 IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बावली मस्जिद को लेकर दिया निर्देश। 

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी की बस्ती बावली मस्जिद और उसके आसपास अवैध निर्माण हटाने की मांग वाली एक याचिका निपटारा कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस याचिका को गैर-सरकारी संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से दायक किया गया था। अदालत ने फिलहाल इस याचिका पर सीधा आदेश जारी करने से मना कर दिया है। वहीं अदालत ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्राधिकारियों को शिकायत पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने शिकायत में क्या कहा ?

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स समेत कई सीनियर अधिकारियों को 25 नवंबर 2025 को औपचारिक शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। याचिका में मांग उठाई गई थी कि STF को इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह जमीन दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में 2 शैक्षणिक संस्थानों के बीच है। एक तरफ सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहीं दूसरी तरफ शारदा पब्लिक स्कूल है। इस जमीन पर अवैध कब्जे के कारण आम लोग और स्टूडेंट्स को मूल लेआउट प्लान में निर्धारित खुले स्थान, खेल के मैदान और भविष्य में बनने वाले शैक्षणिक ढांचे का फायदा नहीं मिल रहा है।

कोर्ट ने क्या कहा ? 

कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए प्राधिकारियों से कहा है कि वह शिकायत की जांच कर लें, कानून के तहत जरूरी कदम उठाएं। हालांकि अदालत ने अतिक्रमण हटाने का कोई तत्काल आदेश नहीं दिया है, ऐसे में याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को उठाया था, ताकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से हो रही लोगों की समस्या को दूर किया जा सके।

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