नहीं सुलझा पति- पत्नी का विवाद: हाईकोर्ट ने कहा- छह हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई, पहले जरुरी पेपर करें जमा
हाईकोर्ट में पति-पत्नी के बीच विवाद नहीं सुलझने पर छह हफ्ते अगली सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही दोनों पक्षों के वकीलों को जरुरी पेपर जमा करने के आदेश दिए हैं।
बिलासपुर हाईकोर्ट
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट में पति-पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में समझौते की कोई संभावना नहीं बनी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि, आपसी सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल सका है। सुनवाई के दौरान पति कोर्ट में मौजूद रहा, लेकिन पत्नी किसी निजी कारण से उपस्थित नहीं हो सकीं। जिसके बाद सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है।
कोर्ट ने अब इस केस को छह हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही अपीलकर्ता को कहा गया है कि, वे हाईकोर्ट नियम 2007 के नियम 177 के तहत आवश्यक पेपर बुक जमा करें। इसके अलावा दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी आय, चल-अचल संपत्ति और वित्तीय स्थिति से जुड़ा शपथपत्र (अफिडेविट) भी दाखिल करें।
डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई
कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के राजनेश बनाम नेहा (2021 AIR 569 SC) के निर्णय के अनुपालन में दिया है। यह आदेश जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने पारित किया।