कांग्रेस विधायक को नहीं मिली राहत: हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के दिए निर्देश, लाखों की धोखाधड़ी का है आरोप

धोखाधड़ी मामले में फंसे कांग्रेस विधायक को बिलासपुर हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। सुनवाई के दौरान विधायक को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

Updated On 2025-11-04 14:58:00 IST

बिलासपुर हाई कोर्ट

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को हाई कोर्ट ने राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच में एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने विधायक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिए हैं। वहीं शासन को चालान पेश करने के लिए भी कहा है।

जैजैपुर विधायक पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने 42 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में विधायक पर एफआईआर हुआ है। आरोप है कि, किसान से केसीसी लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए निकाले गए। इस पूरे मामले को लेकर जांजगीर-चांपा के एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पहले जिला सहकारी बैंक बम्हनीनडीह में प्रबंधक पद पर कार्यरत थे।

जानिए क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार फरसवानी निवासी राजकुमार शर्मा ने पुलिस मे शिकायत दी थी, कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच बम्हनीडीह सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक ने उसकी 50 एकड़ जमीन के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने की सलाह दी। इसके बाद एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया। इसी दौरान तत्कालीन शाखा प्रबंधक आरोपी बालेश्वर साहू और उसके साथी गौतम राठौर ने प्रार्थी से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए और बैंक खाते से 24 लाख रुपए की राशि अपने तथा अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर कर दी।

प्रारंभिक जांच में सही पाई गई थी शिकायत
यही नहीं, आरोपियों ने राजकुमार शर्मा, उसकी मां जयतिन शर्मा और पत्नी नीता शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपए की निकासी कर ली। पुलिस ने बताया था कि, राशि की शिकायत पर प्रारंभिक जांच की गई और पुलिस जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद समिति प्रबंधक रह चुके बालेश्वर साहू और उनके साथी विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। 

Tags:    

Similar News