पूर्व IPS संजीव भट्ट को SC से झटका, अमित शाह को मिली राहत

केंद्र में बीजेपी आने के बाद एसआईटी के गठन की मांग की थी।;

Update:2015-10-13 00:00 IST
पूर्व IPS संजीव भट्ट को SC से झटका, अमित शाह को मिली राहत
  • whatsapp icon
नई दिल्ली. गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। संजीव भट्ट ने याचिका में अमित शाह और एस गुरुमूर्ति को गुजरात दंगा मामले में पार्टी बनाने की मांग रखी थी। साथ ही अपने खिलाफ दो मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की थी।
 
गौरतलब है कि संजीव भट्ट ने इस याचिका में अमित शाह और एस गुरुमूर्ति पर गुजरात दंगों की जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। संजीव भट्ट पर गुजरात के तत्कालीन एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता का ई-मेल अकाउंट हैक करने का भी आरोप है।
 
इसे भी पढ़ें : आपातकाल के इतिहास को स्कूल-कॉलेज में पढ़ाए जाने की जरूरतः आडवाणी

यही नहीं उन पर एक अधीनस्थ पुलिसकर्मी पर अपने हक में फर्जी शपथ-पत्र बनाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है।   भट्ट के मुताबिक, 'वह निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं।' उनका कहना है कि 2002 गुजरात दंगों में उनकी कार्रवाई तथ्यों के आधार पर थी जिससे डरकर राज्य सरकार ने उन्हे फंसाया है।

इसे भी पढ़ें : पीएम मोदी ने सुखवीर सिंह बादल को बताया भारत का ''नेल्सन मंडेला’, ट्विटर पर मचा बवाल

आपको बता दें कि शुरू से ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे भट्ट, केंद्र में बीजेपी सरकार के आने के बाद से उन्होंने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन को लेकर याचिका दायर की थी।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, पूरी खबर-
 
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को 
फेसबुक हरिभूमि, हमें फॉलो करें ट्विटर और पिंटरेस्‍ट पर-

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags: