महाराष्ट्र के राज्यपाल ने खारिज की संजय दत्त की दया याचिका
सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के गृह विभाग की सिफारिश पर याचिका को खारिज किया है;

मुंबई. आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की दया याचिका को महाराष्ट्र के गर्वनर सी विद्यासागर राव ने रिजेक्ट कर दिया है। फिलहाल दत्त 30 दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। इस अपील के नामंजूर होने के बाद संजय बुरी तरह टूट गए हैं।
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यह याचिका 2013 में एक संगठन ने दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल विद्यासागर राव ने राज्य के गृह विभाग की सिफारिश पर याचिका को खारिज किया है जिसमें लिखा गया है कि अभिनेता दत्त की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया है इसलिए माफी देने से एक गलत उदाहरण पेश होगा।
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क्या है मामला
1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप था। टाडा कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। क्योंकि संजय डेढ़ साल की सजा पहले ही काट चुके थे, इसलिए उन्हें साढ़े तीन की सजा पूरी करनी थी। फिलहाल वह पुणे की यरवदा जेल में सजा काट रहे हैं। इतनी बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं संजय दत्त को अब तक दो फरलो और 1 पैरोल मिली है, जो तीन महीने से बढ़ती जा रही है।
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br data-type="_moz" /> अब तक जेल में 170 दिनः 16 मई 2013 से लेकर जनवरी 2014 तक संजय दत्त को करीब 240 दिन जेल की चारदीवारी में बिताने थे, लेकिन इस दौरान वो सिर्फ 170 दिन ही जेल में रहे।
सितंबर: संजय दत्त ने अपने पैर के इलाज के लिए सितंबर 2013 में 10 दिन की फरलो का आवेदन किया था, लेकिन उन्हें इलाज के दौरान कई दिन लग गए।
अक्टूबर: संजय 1 अक्टूबर, 2013 से अपने इलाज के लिए दो सप्ताह तक जेल से बाहर रहे। बाद में 14 अक्टूबर को उनकी छुट्टी दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई, यानी वो पूरे महीने जेल से बाहर रहे।
दिसंबर : दिसंबर 2013 को संजय दत्त ने पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने के चलते एक महीने की पैरोल मांगी। इसे 21 दिसंबर को स्वीकार कर उन्हें 21 जनवरी तक की छुट्टी दे दी गई। ये पैरोल बढ़कर 90 दिन की हो गई। दिसंबर: 2014 में 14 दिन के लिए अगस्त: 2015 30 दिन (अभी बाहर ही हैं संजय) संजय दत्त की सज़ा फरवरी 2016 तक रहेगी।
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