अदालत में नमाज: कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा- अदालत परिसर में धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें

अदालत की नव निर्मित इमारत में दो कमरों को मुस्लिमों वकीलों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए खोला गया। इस कोर्ट ने कहा कि यह ''धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों'' का उल्लंघन करता है।;

Update:2018-05-26 00:56 IST
अदालत में नमाज: कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा- अदालत परिसर में धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें
  • whatsapp icon

वडोदरा के जिला न्यायाधीश जे सी दोशी ने स्थानीय बार एसोसिएशन से कहा है कि वह अदालत परिसर में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें।

उन्होंने कहा कि यह 'धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों' का उल्लंघन करता है। दोशी ने बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नलिन पटेल को लिखे एक पत्र में यह कहा।

इसे भी पढ़ें- मौलाना हसीब सिद्दीकी की अपील, मोदी सरकार से पूरा देश परेशान- विपक्ष का गठबंधन अच्छा, उसे वोट करें मुसलमान

उन्होंने यह तब कहा है जब अदालत की नव निर्मित इमारत में दो कमरों को मुस्लिमों वकीलों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए खोला गया।

उन्होंने पत्र में लिखा, चूंकि न्यायपालिका भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो किसी एक धर्म की प्रतीकविद्या को दर्शाना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

इसके बाद पटेल ने मीडिया से यह पत्र साझा किया।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App 

Tags: