50 हजार लोगों का रसोई गैस कनेक्शन हो रहा बंद, आप ना करें ये गलती

रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे 50 हजार लोगों का गैस कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है।;

Update:2018-01-09 14:56 IST
50 हजार लोगों का रसोई गैस कनेक्शन हो रहा बंद, आप ना करें ये गलती
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रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे 50 हजार लोगों का गैस कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है। इनमें ऐसे कस्टमर हैं, जिन्होंने नो योर कस्टमर (KYC) से जुड़े डॉक्यूमेंट एजेंसी में जमा नहीं किए हैं।

अगर आपने भी केवाईसी से जुड़े दस्तावेज अभी तक जमा नहीं कराए तो समय निकालकर इस काम को पूरा कर लें, नहीं तो आपका रसोई गैस कनेक्शन भी ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि गैस कंपनियां पिछले 2 साल से केवाईसी से जुड़े दस्तावेज जमा कराने के लिए ग्राहकों से अपील कर रही है।

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अभी तक एक बड़ी संख्या में ग्राहकों ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए है। KYC के जरिए कंपनी कस्टमर की पूरी जानकारी जुटाती है, जिससे इस बात का पता चलता है कि वो व्यक्ति वाकई में गैस कनेक्शन लेने के लिए योग्य है या नहीं।  

कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं 

KYC में आइडेंटिटी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ संबंधी दस्तावेज जमा कराना होता हैं। साथ ही इसमें पर्सनल डिटेल जैसे नाम, फोटो, उम्र और रिलेटिव के नाम देने होते हैं। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंसियल एड्रेस की भी जानकारी देनी होती है। 

ये सावधानियां बरतें 

  • KYC फॉर्म में नई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही लगाएं।

  • सिग्नेचर करते समय ध्यान रखें कि फोटो और फॉर्म दोनों पर अच्छे से साइन हो जाएं।

  • इस फार्म के फर्स्ट सेक्शन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरना होती हैं। साथ ही अगर गैस कनेक्शन पहले से मिला हुआ है तो उसका नंबर डालना होता है। 

  • इसके बाद फॉर्म के अगले हिस्से में रिलेशन जैसे, माता-पिता और पत्नी की जानकारी भरनी होती है। 

  • सारी डिटेल भरने के बाद फार्म को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें, क्योंकि एक भी गलती होने पर आप बाद में मुसीबत में पड़ सकते हैं।

एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट

आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन, वोटर आईडी या बिजली बिल, LIC पॉलिसी, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड दे सकते हैं। 

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आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट

आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पेन कार्ड, सेंट्रल या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं।  

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