निजता पर वार: कांग्रेस के सवाल पर जेटली ने कहा- ''ये आदेश 2009 से लागू है''
मोदी सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को कम्प्यूटर डाटा पर नजर रखने के आदेश को लेकर कांग्रेस नेता आनद शर्मा द्वारा गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है।;

मोदी सरकार द्वारा 10 एजेंसियों को कम्प्यूटर डाटा पर नजर रखने के आदेश को लेकर कांग्रेस नेता आनद शर्मा द्वारा गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है।
राज्य सभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने निजता पर वार को लेकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आदेश कोई नया आदेश नहीं है। जेटली ने कहा कि 20 दिसंबर को सरकार द्वारा दिया गया आदेश साल 2009 से लागू हैं। और सरकार ने इस आदेश को बस दोहराया हैं।
अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस कंप्यूटर डाटा मॉनिटरिंग के आदेश में राई का पहाड़ बनाने का काम कर रही है।
FM Arun Jaitley in Rajya Sabha responds to Congress leader Anand Sharma over MHA order allowing ten agencies to monitor any computer: On 20 December, same order of authorisation was repeated that was existing since 2009. You are making a mountain where a molehill does not exist pic.twitter.com/sTcY3bqGOE
— ANI (@ANI) December 21, 2018
ये था गृह मंत्रालय का आदेश
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटरों के डेटा की जांच करने का अधिकार 10 प्रमुख खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को दे दिया है। सरकार ने ये आदेश देश की सुरक्षा को लेकर दिया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कम्प्यूटर में स्टोर, ट्रांसमिट, जेनरेट या रिसीव किए गए डाटा को देख सकेंगी।
गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों को ये अधिकार आईटी एक्ट की धारा-69 के तहत दिया है। कांग्रेस ने इस पर कहा कि अबकी बार मोदी सरकार ने निजता पर वार किया है।
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