हरियाणा: 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के भूखंड खरीदी पर स्टांप शुल्क माफ

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टांप शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

विपक्षी दल इनेलो द्वारा कलेक्टर दरों में हाल ही में हुई वृद्धि पर बुधवार को लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए सैनी ने कहा, आज से स्टांप शुल्क शून्य होगा। यह आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्तियों पर लागू होगा।

Update: 2025-08-28 02:51 GMT

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