सिब्बल: इसे 3आर और 3सी से जोड़िए, यह कोई भी विवाद... ... कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में जोरदार बहस; SC बोला-बिना बड़ी वजह के दखल नहीं दे सकते, कल भी होगी सुनवाई
सिब्बल: इसे 3आर और 3सी से जोड़िए, यह कोई भी विवाद हो सकता है- कोई कहता है कि यह विवादित है, मैं रजिस्टर भी नहीं कर सकता- समुदाय के अधिकारों पर थोक में कब्ज़ा।
सिब्बल: धारा 10- मुझे पंजीकृत मत करो, मैं कहीं नहीं जा सकता! मैं मुकदमा या कार्यवाही दायर नहीं कर सकता। मुकदमा करने का मेरा मौलिक अधिकार खत्म हो गया है। मेरी संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया गया है और मैं मुकदमा नहीं कर सकता-स्पष्ट रूप से मनमाना।
सिब्बल: धारा 83 [ट्रिब्यूनल] से जुड़ें- अगर मेरी संपत्ति पंजीकृत नहीं है, तो मैं ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता- परिणाम यह होगा- समुदाय की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाएगा और उन्हें उपाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर पीड़ित पक्ष ट्रिब्यूनल में जाता है, तो 10 साल बीत चुके हैं- छीन लिया गया- वक्फ की शाश्वतता खत्म हो गई है
सीजेआई: इस अधिनियम से पहले पंजीकृत सभी वक्फ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सिब्बल: मान लीजिए कि विवाद है, तो अब क्या होगा? 3(आर) और 3(सी)