दिल्ली हाईकोर्ट ने किरायेदार के हक में सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने किरायेदार हक में अहम फैसला लिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई किरायेदार अपने बिजली मीटर का लोड कम करना चाहता तो उसे अपने मकान मालिक से अनापत्ति पत्र (NOC) लेने की जरुरत नहीं है। पढ़ें पूरी खबर... 

Update: 2025-08-18 04:45 GMT

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