दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे पहली पत्नी हो या फिर दूसरी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे पहली पत्नी हो या फिर दूसरी, दोनों को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। पढ़ें पूरा मामला

Update: 2025-07-17 06:01 GMT

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