दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सचिवों और विभागों के अध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों में बदलाव किया है। अब दिल्ली सरकार के इन अधिकारियों को पहले से ज्यादा खर्च करने का अधिकार दिया गया है।