आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 10 निर्देश

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में कुत्ते सड़कों और गलियों में नहीं बल्कि शेल्टर होम में रहेंगे। ये आदेश कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया था। हालांकि आज 22 अगस्त को इस फैसले संशोधन किया गया है। लिंक पर क्लिक कर पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश...

Update: 2025-08-22 07:18 GMT

Linked news