सुप्रीम कोर्ट का आदेश, CSK और मयप्पन के खिलाफ जल्द हो कार्रवाई

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पहला विकल्प, बीसीसीआई चेन्नई सुपर किंग्स और मयप्पन के खिलाफ बिना श्रीनिवासन के कार्रवाई करे। दूसरा विकल्प, एक नई कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा विकल्प, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इसपर कार्रवाई करे। चौथा विकल्प, मुद्गल कमेटी इस मुद्दे पर खुद निर्णय ले।
नई दिल्ली. आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन से आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि हम चाहते हैं आप उन संभावनाओं का पता लगाएं जहां श्रीनिवासन उस प्रक्रिया का हिस्सा न हो जो गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम ने बीसीसीआई से कहा कि वह खुद तय करे कि क्या किया जा सकता है और कितनी सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को गुरुनाथ मयप्पन और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प, बीसीसीआई चेन्नई सुपर किंग्स और मयप्पन के खिलाफ बिना श्रीनिवासन के कार्रवाई करे। दूसरा विकल्प, एक नई कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा विकल्प, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इसपर कार्रवाई करे। चौथा विकल्प, मुद्गल कमेटी इस मुद्दे पर खुद निर्णय ले।

श्रीनिवासन ने स्वीकारी गलती, बोले- बीसीसीआई से अलग होने के बाद टीएनसीए की बैठकों में शामिल हुआ

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए फिर एन श्रीनिवासन को लेकर कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट प्रशासक के तौर पर किनारा करने के बावजूद एन श्रीनिवासन के तमिलनाडु क्रिकेट संघ की बैठकों में भाग लेने पर ऐतराज जताया। श्रीनिवासन ने गलती स्वीकार की और कहा कि उन्हें बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिये था। कोर्ट ने श्रीनिवासन से पूछा कि अध्‍यक्ष पद से हटने के बाद उन्‍होंने बैठक में कैसे हिस्‍सा लिया। कोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की बैठकों मेंश्रीनिवासन के हिस्‍सा लेने पर सवाल उठाया।

स्पॉट फिक्सिंग मामले में जस्टिस मुकुल मुद्गल की जांच रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीसीसीआई से कहा था कि क्रिकेट की पवित्रता को बरकरार रखा जाना चाहिए और इसके कामकाज को देखने वाले शीर्ष अधिकारियों को संदेह से परे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से निर्वासित एन श्रीनिवासन से आज कहा कि उनकी यह दलील स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि चेन्नई सुपर किंग्स का मालिक होना और बोर्ड का मुखिया होने के बावजूद हितों का कोई टकराव नहीं था। न्यायालय ने इसके साथ ही श्रीनिवासन से कुछ तीखे सवाल भी किए।

नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, कोर्ट ने श्रीनिवासन को क्या दी हिदायत-

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