ई-रिटर्न फाइल करने के लिए बताना होगा पिन नंबर

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By - haribhoomi.com |8 March 2014 6:30 PM
यह पिन नंबर वह होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की रिजस्ट्रेशन करते समय मिलेगा।
अहमदाबाद. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ई-रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स की सिक्योरिटी के लिए नए फीचर जोड़े गए हैं। ई-रिटर्न भरने के जा रहे टैक्स पेयर को अब पिन नंबर भी बताना होगा। यह पिन नंबर वह होगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की रिजस्ट्रेशन करते समय मिलेगा। फिलहाल ये ऑप्शनल है लेकिन आने वाले समय में ये कंपल्सरी कर दिया जाएगा।
नीचे की स्लाइड्स में जानिए, कैसे मिलेगा पिन-
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