पीएफ के लिए पेरशान ना करें कंपनियां, समय से भेजें पेपर्स

ईपीएफओ ने इस बारे में एक परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ईपीएफ योजना 1952 के विभिन्न प्रावधानाओं के बारे में कंपनियों को संवेदनशील बनना चाहिए। इसके अनुसार, पैरा 72 (5) के तहत नियोक्ता को प्राप्ति के पांच दिन में पूरी तरह भरा हुआ तथा सत्यापित दावा फार्म सम्बद्ध ईपीएफ कार्यालय को भेजना होता है।
इसके अनुसार ऐसा पाया गया है कि कुछ नियोक्ता नौकरी छोड़ रहे कर्मचारियों द्वारा दाखिल दावों को आगे ईपीएफ कार्यालय को नहीं भेजते हैं। इससे इन कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है और ईपीएफओ के पास आने वाली शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक अंशधारक हैं और इसके पास लगभग पांच लाख करोड़ रुपए का कोष है।
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