आसाराम जज से बोले साहब यहां आते-आते थक गया हूं!

आसाराम जज से बोले साहब यहां आते-आते थक गया हूं!
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नाबालिग छात्रा के यौन शोषण मामले में आसाराम को गुरुवार को जिला न्यायालय में पेश हुए।
जोधपुर. नाबालिग छात्रा के यौन शोषण मामले में आसाराम सहआरोपी शिवा व शिल्पी की जमानत के बाद गुरुवार को जिला न्यायालय में पेश हुए। जहां आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने यह आदेश देते हुए बचाव पक्ष के वकील राम जेठमलानी की दलीलों को खारिज कर दिया। जेठमलानी ने दलील दी कि धारा 376:2 (एक लड़की का बलात्कार जब उसकी आयु 12 वर्ष से कम हो) और अन्य के तहत आरोप अनावश्यक हैं।
कोर्ट में उन्होंने अपने इलाज को लेकर असंतोष जताया। आरोप सुनाते समय उनके पिता का नाम पूछा गया तो आसाराम ने कहा कि वे अब नहीं हैं। अपनी उम्र भी नहीं बताई। आसाराम कोर्ट पहुंचते ही जज से बोले कि साहब मेरा यह अंतिम प्रणाम हो सकता है। मैं अब यहां आते-आते थक गया हूं।'
मामले में आरोपी आसाराम, शरदचंद्र, शिवा, शिल्पी व प्रकाश को सेशन न्यायाधीश (जोधपुर जिला) मनोजकुमार व्यास ने गुरुवार को आरोप सुनाए। पांचों आरोपियों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए ट्रायल की मांग की है। गुरुवार दोपहर न्यायालय में आसाराम सहित तीन आरोपियों को जेल से पेश किया गया, जबकि शिवा व शिल्पी, जो बुधवार रात जमानत पर जेल से निकले थे, अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय पहुंचे।

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