अदालत में नमाज: कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा- अदालत परिसर में धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें

अदालत में नमाज: कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा- अदालत परिसर में धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें
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अदालत की नव निर्मित इमारत में दो कमरों को मुस्लिमों वकीलों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए खोला गया। इस कोर्ट ने कहा कि यह ''धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों'' का उल्लंघन करता है।

वडोदरा के जिला न्यायाधीश जे सी दोशी ने स्थानीय बार एसोसिएशन से कहा है कि वह अदालत परिसर में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति ना दें।

उन्होंने कहा कि यह 'धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों' का उल्लंघन करता है। दोशी ने बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नलिन पटेल को लिखे एक पत्र में यह कहा।

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उन्होंने यह तब कहा है जब अदालत की नव निर्मित इमारत में दो कमरों को मुस्लिमों वकीलों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए खोला गया।

उन्होंने पत्र में लिखा, चूंकि न्यायपालिका भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो किसी एक धर्म की प्रतीकविद्या को दर्शाना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

इसके बाद पटेल ने मीडिया से यह पत्र साझा किया।

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