गजब: आरोपी को जुर्माना सुनाने के बाद जज साहब ने भरा पूरा फाइन
खाना चुराने के अपराध में एक व्यक्ति को जुर्माना सुनाया गया था।

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haribhoomi.comCreated On: 24 Jan 2017 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. अगर आप बेहद भूखे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सा भोजन चुराना अपराध तो नहीं। लेकिन इटली में एक शख्स को खाना चुराना बहुत महंगा पड़ गया। इटली की सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को लेकर एक मानवतापूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप बेहद भूखे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी मात्रा में भोजन चुराने को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यूक्रेन मूल के रोमन ऑस्ट्रियाकोव नाम के शख्स के खिलाफ चोरी के अपराध में दोषी ठहराने के निचली अदालतों के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रियाकोव यूक्रेन मूल के एक बेघर व्यक्ति हैं। वह बेहद भूखे थे। उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। इसलिए यह एक अपराध नहीं है।
बता दें कि इस शख्स ने एक सुपरमार्केट से चीज (पनीर) और सॉस चुराए थे। जिसकी कीमत करीब 4.50 डॉलर थी। वहां मौजूद एक ग्राहक ने स्टोर सिक्यॉरिटी को 2011 में यह शिकायत की थी। उसने बताया था कि यह शख्स जिनोआ सुपरमार्केट से चीज के 2 पीस और सॉस के 1 पैकेट के साथ बाहर आया और उसके पैसे नहीं दिए। 2015 में ऑस्ट्रियाकोव पर चोरी का आरोप सिद्ध हुआ। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई। साथ ही उस पर 100 यूरो का जुर्माना भी लगाया गया।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस फैसले में आरोपी शख्स पर 100 डॉलर का जुर्माना लगाया और फिर जज ने खुद ही इस जुर्मानें को यह कहते हुए भरा कि जिस व्यक्ति के पास खाने के पैसे नहीं है वो जुर्माना कैसे भरेगा। लेकिन इस फैसले के तुंरत बाद जज ने यह भी कहा कि देश में गरीब होने ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने वहां मौजूद वकीलों से कहा कि आप भी कुछ राशि दें। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों ने उस गरीब की मदद के लिए कई डॉलर दे दिए।
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