बाल सही नहीं काटे, हेयर ड्रेसर पर 22 हजार का जुर्माना
महिला जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सेंटर पर अपने बाल कटवाए थे।

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haribhoomi.comCreated On: 19 Jan 2017 12:00 AM GMT
रूद्रपुर. सेवा में कमी पर उपभोगक्ता फोरम ने सुवाई करते हुए हेयर ड्रेसर पर 22 हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। महिला ने हेयर ड्रेसर पर मन मुताबिक काम न कर मानसिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया था। रेनू पंत पत्नी अंबिका पंत निवासी जजी कॉलोनी नैनीताल रोड रुद्रपुर ने उपभोक्ता कोरम में शिकायत की थी।
रेनू के अनुसार उसने 27 मार्च 2016 को गुरु अंगद देव कॉम्प्लेक्स स्थित जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सेंटर पर अपने बाल कटवाए थे, लेकिन वहां कार्यरत कर्मी ने उसके मन मुताबिक बाल नहीं काटे।
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इसके चलते उसे भारी मानसिक व शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी। इस पर उसने ब्यूटी सेंटर संचालक को 29 जून को विधिक नोटिस दिया। पार्लर संचालक ने नोटिस दिए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इस पर रेनू ने अगस्त 2016 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया था।
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