29 साल बाद सुनाई गई 370 रुपए चुराने वाले चोरों को सजा, अब 5 साल काटेंगे जेल
वर्ष 2004 में इस केस को अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट को सौंपा गया था।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 19 July 2017 2:47 PM GMT
भारत में किसी केस का फैसला सुनाने में कितनी देर लगती है उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने इंतजार की इंतहा कर दी। दरअसल कोर्ट ने 29 साल पहले हुई एक चोरी का फैसला अब सुनाया है।
यह चोरी 21 अकूटूबर को एक ट्रेन में हुई। आरोपी चंद्रपाल, कन्हैया लाल और सर्वेश चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर नौकरी के लिए शाहजहांपुर जा रहे हुसैन को बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद आरोपियों ने उसके 370 रुपए चोरी कर लिए थे। चोरी के बाद आरोपी फरार हो गए।
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2004 में एक आरोपी देवेन्द्र पाल की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 328 और 411 के तहत केस दर्ज किया था। वर्ष 2004 में इस केस को अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट को सौंपा गया था। केस की सुनवाई चलती रही।
ये है कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने आरोपियों में से दो को 54 साल की सजा सुनाई है जिनपर चोरी का आरोप है। आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी थोपा गया है। इस फासले पर दोनों पक्षों ने खुशी जताई है।
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