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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जाने क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। सीजेआई गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कौन हैं। भाजपा नेता सुब्रह्णयम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है इसकी वजह से उनको लोकसभा चुनाव ने लड़ने दिया जाए।
Chetan Sahu9 May 2019 9:11 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले पर बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। सीजेआई गोगोई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कौन हैं। भाजपा नेता सुब्रह्णयम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है इसकी वजह से उनको लोकसभा चुनाव ने लड़ने दिया जाए।
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