नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश: दिव्यांग बच्चों को उचित सुविधाएं मुहैया कराए उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्कूल में दिव्यांग बच्चों को उचित सुविधाएं मुहैया कराईं जाए।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 12 July 2018 5:32 AM GMT
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि स्कूल में दिव्यांग बच्चों को उचित सुविधाएं मुहैया कराईं जाए। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एक पीठ ने एक महिला कमला गुप्ता द्वारा चार साल पहले लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया।
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कमला ने पत्र में शिक्षा ग्रहण करते समय दिव्यांग बच्चों के समक्ष पेश होने वाली परेशानियों को रेखांकित किया था। उसने राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालयों, परिवहन प्रणाली और अवरोध रहित गमनागमन सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी।
पीठ ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को छह महीने के भीतर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है।' उसने कहा कि राज्य सरकार इनके अभिभावकों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करे।
अदालत ने कहा कि सरकार स्कूलों को वर्दी , स्टेशनरी , किताबें आदि तथा स्कूलों से परिवहन सेवा भी मुहैया कराए। उसने , तीन महीने के भीतर एक विशेष पाठ्यक्रम को तैयार करने और दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल लेखक प्रदान करने का निर्देश भी दियाा।
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