योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस
अब उत्तर प्रदेश में स्कूल अभिभावकों को किसी एक दुकान से कॉपी-किताब या बैग खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। पांच साल से पहले स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा शुल्क में सुधार को लेकर मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए। यूपी में निजी स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। साथ ही ये बढ़ोतरी किसी भी सूरत में 5-7 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।
प्रदेश में निजी स्कूलों की सालाना फीस वृद्धि के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला तय कर दिया है। इसके मुताबिक़ अब फीस बढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स के मासिक वेतन में बढ़ोत्तरी के अनुपात के हिसाब से बढ़ाई जाएगी।
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इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में स्कूल अभिभावकों को किसी एक दुकान से कॉपी-किताब या बैग खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। पांच साल से पहले स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली जा सकेगी।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेह में अब तय से अधिक फीस वसूलने पर स्कूल प्रबंधन पर पहली बार एक लाख रुपए और दूसरी बार पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर स्कूल तीसरी बार ऐसा करते है तो उनकी मान्यता रद कर दी जाएगी।
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