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''पेट का इलाज'' करने के नाम पर तांत्रिक ने महिला से किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

मथुरा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक तात्रिक को पच्चीस साल की सजा सुनाई है। तांत्रिक ने पेट के इलाज के बहाने महिला महिला से बलात्कार किया। यह घटना वृंदावन के एक आश्रम में हुई।

पेट का इलाज करने के नाम पर तांत्रिक ने महिला से किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा
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मथुरा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक तात्रिक को पच्चीस साल की सजा सुनाई है। तांत्रिक ने पेट के इलाज के बहाने महिला महिला से बलात्कार किया। यह घटना वृंदावन के एक आश्रम में हुई।

अतिरिक्त जिला वकील प्रवीण सिंह ने बताया कि पिछले साल जुलाई माह में हाथरस से एक महिला ने पेट के दर्द के इलाज के लिए बाबा द्वारकादास से संपर्क किया था। इसके बाद वह अपने पति और चार वर्षीय बेटी के साथ आश्रम पहुंची थीं। द्वारकादास ने उन्हें एक दूसरे कमरे में रुकने के लिए कहा। द्वारकादास ने उनसे कहा कि बुरी ताकतों का इलाज दस बजे से शुरु होगा।
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द्वारकादास के कहने पर महिला ने अपने पति को एक जलते हुए मिट्टी के दीपक को ले जाने के लिए कहा और दीपक बुझ जाने के बाद ही वापस लौटने के लिए कहा। इस दौरान द्वारकादास ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। तांत्रिक ने बुरी ताकतों को खत्म करने का हवाला देते हुए महिला के विरोध के बावजूद उससे बलात्कार किया।
यहीं नहीं जब उसका पति सो रहा था तब भी फिर उससे बलात्कार किया और उन्हें कहा कि यह निबू व्यायाम का एक हिस्सा है। यहीं नहीं उन्हें मृत्यु से बचने के लिए चुप रहने को कहा। हालांकि जब यह दंपत्ति हाथरस के लिए निकले तो महिला ने अपने पति को पूरी घटना बताई।
सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विवेकानंदर शरण त्रिपाठी ने 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस भुगतान के बाद भी अभियुक्त को 27 महीने की कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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सिंह ने कहा, हालांकि महिला ने मुकदमे के दौरान एक बार अपना बयान बदला था कि किसी और द्वारा बलात्कार किया गया। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूत, डॉक्टर के बयान और महिला के पहले बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार से संबंधित) के तहत बीस साल और धारा 506 (धमकी) के तहत चार साल की सजा सुनाई है।

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