सुप्रीम कोर्ट से जीसीआरजी इंस्टिटयूट को झटका, दाखिले निरस्त
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जीसीआरजी इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2017-18 सत्र के लिए एमबीबीएस कोर्स में लिए गए दाखिलों को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जीसीआरजी इंस्टिटयूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2017-18 सत्र के लिए एमबीबीएस कोर्स में लिए गए दाखिलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस सत्र में जिन स्टूडेंट्स ने दाखिले लिए थे, कॉलेज प्रशासन उनकी सारी फीस वापस करे।
आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजीद दाखिले की इजाजत दे दी थी। जीसीआरजी मेडिकल कॉलेज उन कॉलेजों में शामिल था, जो एमसीआई के निरीक्षण में विफल पाए गए थे।
कॉलेज पर लगाया जुर्माना-
इस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अर्जी को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट नें मेडिकल कोर्स में स्टूडेंट्स के दाखिलों के निरस्त कर दिया।
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पढ़ाया न्यायिक शिष्टता का पाठ-
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन पर 25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की आगुवाई वाली बेंच ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाइकोर्ट ने फिर से दाखिले की इजाजत दे जो न्यायिक शिष्टता के खिलाफ है।
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