रोटोमैक घोटाला: CBI ने विक्रम कोठारी के खिलाफ दायर की चार्जशीट, रोटोमैक की होगी नीलामी
सीबीआई स्पेशल जज की लखनऊ कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन एजीएम, ब्रांच हेड, सीनियर मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, ज्वाईंट मैनेजर को भी आरोपी बनाया है।

सीबीआई ने सोमवार को रोटोमैक के मालिक के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 456 करोड़ की इस धोखाधड़ी में विक्रम कोठारी के खिलाफ चार्जशीट की गई है।
सीबीआई स्पेशल जज की लखनऊ कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन एजीएम, ब्रांच हेड, सीनियर मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, ज्वाईंट मैनेजर को भी आरोपी बनाया है। सभी पर बैंक ऑफ बड़ौदा को 456.63 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
बता दें 18 फरवरी को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में विक्रम कोठरी और उनके बेटे राहुल कोठारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद है।
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दोनों पिता पुत्र पर 3,695 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पहली चार्जशीट लीड बैंक की शिकायत के आधार पर दायर की गई है। इस घोटाले में अन्य बैंकों के रोल की भी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।
कई बैंकों से लिया कर्ज
रोटोमैक के मालिक ने बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई अन्य बैंकों से लोन लिया था। 20 फरवरी को सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी मालिक विक्रम कोठारी के घर और ऑफिस में छापेमारी की थी, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने विक्रम कोठारी के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का केस भी दर्ज किया था।
सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर विक्रम कोठारी, साधना कोठारी, राहुल कोठारी और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर केस दर्ज किया।
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कंपनी नीलामी का आदेश
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच (एनसीएलटी) ने रोटोमैक ग्लोबल और रोटोमैक एक्सपोर्ट को नीलाम करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने अनिल गोयल को लिक्विडेटर नियुक्त करते हुए तीस दिनों में नीलामी की कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।
लिक्विडेटर को कर्मचारी यूनियन समेत सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है।
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