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बुलंदशहर हिंसा/ गोकशी के तीन आरोपियों पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला प्रशासन ने गोकशी मामले में जेल गए तीनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है।

बुलंदशहर हिंसा/ गोकशी के तीन आरोपियों पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला प्रशासन ने गोकशी मामले में जेल गए तीनों आरोपियों पर रासुका लगाई है।

जिलाधीश अनुज कुमार झा ने सोमवार को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश में कहा कि आरोपी अजहर निवासी कैथवाला, नदीम उर्फ नदीमुद्दीन और महबूब अली निवासी चौधरियान, थाना स्याना अपने साथियों के साथ गोकसी में संलिप्त पाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि गांव महाब और नयाबांस में इन लोगों के इस कृत्य से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। विरोध स्वरूप लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया। साथ ही, पुलिस पर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी आदि से प्रहार कर व गोली मार कर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक स्याना की हत्या कर दी।
संभावना है कि आरोपी जेल से छूटने के बाद साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए तीनों आरोपियों को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) में निरुद्ध किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने हुई भीड़ हिंसा की इस घटना में स्थानीय कोतवाल सुबोध कुमार सिंह और एक युवक की मौत हो गई थी।

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