एसएसी-एसटी एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा- नहीं होगी गिरफ्तारी, रखी ये शर्त
अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एसएसी-एसटी एक्ट में अगर सात साल की सजा या उससे कम की सजा है तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी।

अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एसएसी-एसटी एक्ट में अगर सात साल की सजा या उससे कम की सजा है तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले नोटिस दिया जायेगा।
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यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आलोक में है जिसमें सात साल की सजा के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी से पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाने का आदेश दिया था।
आरोपी यहां अगर नियम और कानून के तहत नोटिस की पालना करता है तब उसे गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच यह आदेश गोंडा के कांडरे थाने में राजेश मिश्रा के खिलाफ मारपीट और एसएसी एसटी एक्ट में गिरफ्तारी को रद्द करने की दायर याचिका पर सुनाई है।
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