जेवर एयरपोर्टः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की भूमि अधिग्रहण रोकने की किसानों की याचिका
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर के कम से कम 100 किसानों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जेवर में बनने वाले हवाईअड्डे के लिए अधिगृहीत की गई अपनी जमीन वापस करने की मांग की थी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 9 April 2019 12:59 AM GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर के कम से कम 100 किसानों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जेवर में बनने वाले हवाईअड्डे के लिए अधिगृहीत की गई अपनी जमीन वापस करने की मांग की थी।
अधिवक्ता गंगाधर शुक्ला ने बताया कि 113 किसानों की ओर से 23 फरवरी को याचिका दाखिल की गई थी और 25 फरवरी को इस पर संज्ञान लिया गया और आठ अप्रैल को इस पर सुनवाई की गई।
उन्होंने पीटीआई-भाषा से फोन पर कहा,‘‘ न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।'
शुक्ला ने बताया कि किसान फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी जमीन वापस पाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं।
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