Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ को दी राहत, FIR वापस लेने के लिए लिखा डीएम को खत

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने के लिए गोरखपुर के डीएम को एक पत्र लिखा है।

योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ को दी राहत, FIR वापस लेने के लिए लिखा डीएम को खत
X

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने के लिए गोरखपुर के डीएम को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई राजनेताओं के खिलाफ दर्ज करीब 20 हजार राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने आदेश दिया है।

विधानसभा में यूपीकोका बिल को लेकर जारी बहस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 20 हजार राजनीतिक मुकदमे वापस होंगे। जिसके बाद 21 दिसंबर को ही उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 भी पेश कर दिया

इसे भी पढ़ेंः ओवैसी के नेता का विवादित बयान, अनंत कुमार हेगड़े की जुबान काटकर लाने वाले को देंगे 1 करोड़ का ईनाम

डीएम को लिखा पत्र

योगी सरकार ने 20 दिसंबर को गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र भेजा था, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि अदालत के सामने मामला वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया जाए। सरकार के आदेश में कहा गया है कि 27 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पत्र के आधार पर और मामले के तथ्यों की छानबीन के बाद, यूपी सरकार ने इस मामले को वापस लेने का निर्णय लिया। पत्र में योगी आदित्यनाथ, शिव प्रताप शुक्ला, शीतल पांडे और दस अन्य के नाम शामिल हैं।

एडीएम ने माना आदेश

गोरखपुर अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) रजनीश चंद्र ने मामले को वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले को वापस लेने के लिए शासन से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें कहा गया है कि अभियोजन अधिकारी को उचित अदालत में केस वापसी का आवेदन पत्र दर्ज किया जाए।

1995 में दर्ज हुआ था मुकदमा

सरकार की तरफ से गोरखपुर जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा गया है जिसमें 1995 में दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस केस में योगी आदित्यनाथ, शिव प्रताप शुक्ला (वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री) और सहजनवां से भाजपा विधायक शीतल पांडेय समेत 10 लोगों के खिलाफ निषेधाज्ञा भंग करने का केस दर्ज है।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

और पढ़ें
Next Story