इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटार्नी जनरल को जारी किया नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की धारा 14 ए 2 और 14 ए 3 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शनिवार को सुनवाई की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की धारा 14 ए 2 और 14 ए 3 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शनिवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। जिसका जवाब उन्होंने 30 अगस्त तक मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तीन जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एक वकील की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि एससी एसटी एक्ट के तहत अर्जी स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील दाखिल करना अधिनियम के खिलाफ है।
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याचिका कर्ता ने अनुच्छेद 14 और 21 समेत अधिनियमों का हवाला देते हुए कहा है। वहीं याचिका में एससी-एसटी एक्ट की धारा 14 ए 2 और 14 ए 3 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
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