सरकारी बंगला खाली करने के लिए अखिलेश-मुलायम ने SC से लगाई गुहार, मांगा और समय बताई यह वजह
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।
दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों को द्वारा सरकार बंगले को खाली करने के लिए और अधिक समय दिए जाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्हें जो बंगला दिया गया था उसे खाली करने के लिए और अधिक समय दिया जाए। अखिलेश यादव के द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उन्हें दूसरे घर की व्यवस्था करने के लिए और अधिक समय दिया जाए।
वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा और खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्हें और समय देने की गुहार लगाई है। जिसस की वह समय से अपने लिए एक उचित घर की तलाश कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
आपको बता दे कि एनजीओ लोक प्रहरी के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों को खाली करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में आवंटित सरकारी बंगले को खाली कर दे। आपको बता दे कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानूमति की बैंच ने की थी।
एनजीओ की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री भी एक आम नागरिक होता हैं। ऐसे में जब वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है तो उन्हें जनता के पैसो के बंगले में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
जाने किन मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का है आदेश
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, एनडी तिवारी के नाम शामिल है।
आपको बता दे कि इस लिस्ट में मुख्यमंत्रियों के नाम के अलावा कुल 6 पूर्व उपमुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है।
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