अब अवैध शराब से मौत होने पर मिलेगी फांसी
साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अवैध शराब बनाने और उससे होने वाली मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले यूपी सरकार के एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल राम नाईक ने यूपी सरकार के 107 वर्ष पुराने आबकारी एक्ट में संशोधन संबंधी बिल पर मुहर लगा दी है। इस इसमें आरोपी के पकड़े जाने पर उसे आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा।
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राज्यपाल राम नाईक ने मौजूदा समय में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं होने के कारण कैबिनेट के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
अवैध शराब से आए दिन होने वाली मौतों और शराब की तस्करी से आबकारी राजस्व में हो रहे नुकसान की वजह से पिछले सप्ताह योगी सरकार ने अंग्रेजों के बनाये यूपी आबकारी अधिनियम, 1910 की दंडक धाराओं को और सख्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
आपको बता दें कि राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही योगी सरकार ने भी समय गंवाए बिना बुधवार को ही संबंधित अधिसूचना जारी कर अध्यादेश के कड़ी सजा, दंड शुल्क और अधिकारियों के अधिकार संबंधी प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
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योगी सरकार ने बताया कि कठोर कानून लागू होने के बाद अब राज्य में अवैध शराब बनाने और उसकी तस्करी पर रोक लगेगी, जिससे राज्य सरकार को राजस्व में इजाफा होगा।
गौरतलब है कि पुराने कानून के तहत अवैध शराब के कारोबारियों को छह माह तक ही जेल हो सकती थी वहीं जुर्माना भी अधिकतम 5 हजार रुपए था।
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