SC ने शिक्षामित्रों को सहायक मानने से किया इनकार, TET के लिए मिलेंगे 2 मौके
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों को परीक्षाओं में उम्र के नियमों में छूट मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक मानने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने सभी शिक्षा मित्रो को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन करने से इनकार कर दिया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के सभी एक लाख 38 हजार शिक्षा मित्र अपने पद पर बने रहेंगे।
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों ने अपने आपको सहायक प्रदेश में सहायक शिक्षकों के रुप में समायोजित करने के लिए याचिका दी थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस फैसले की सुनवाई की थी लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि शिक्षामित्रों को आगे होने वाली टीईटी परीक्षाओं में उम्र के नियमों में छूट मिलेगी।
कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षकों के तौर पर प्रमोशन हो गया है उन्हें टीईटी पास करने के लिए दो मौके मिलेंगे।
आपको बता दें कि 12 सिंतबर 2015 को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 1 लाख 72 हजार लाख शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन करने की याचिका को निरस्त कर दिया
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