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यूपी के मदरसों को राष्ट्रगान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

यूपी के मदरसों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।

यूपी के मदरसों को राष्ट्रगान को लेकर  इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
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यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अब गाना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर-सम्मान करना सभी नागरिकों का सवैधानिक दायित्व है। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव इस मामले में नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने साफ कहा है कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं दी जा सकती है।बता दें कि अपीलकर्ता अलाउल मुस्तफा ने 6 सितंबर को मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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