SC के आदेश की तोहीन, फैसले के 24 घंटे बाद ही इस शख्स ने कहा तलाक, तलाक, तलाक
इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

X
टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 24 Aug 2017 2:49 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन बार बोलकर तलाक देना असंवैधानिक करार दिया है लेकिन कुछ मुस्लिम अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक दे दिया। घटना बुधवार 23 अगस्त की है।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने ससुरालवालों और पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालने, मारपीट के कारण गर्भपात होने और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मेरठ के कमरा नवाबान मोहल्ला निवासी साबरीन ने छह साल पहले अपनी बेटी अर्शिनिदा का निकाह मोहल्ले के ही सिराज खान के साथ किया था। निकाह के बाद ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करने लगो। अर्शिनिदा को तीन बच्चे हुए जुबैर, जैनब और रहमत।
ससुराल वाले आर्शिनिदा से दहेज में सेंट्रो कार और एक लाख रुपए मांग रहे थे और मांग न पूरी होने की वजह से उसके साथ मारपीट करते थे और उसे घर से निकाल दिया। मारपीट के कारण आर्शिनिदा का गर्भपात हो गया। मंगलवार को दोनों परिवारों के बीच बातचीत हो ही रही थी कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। जब लोगों ने उसे न्यायालय के फैसले का हवाला दिया तो उसने मना कर दिया।
आर्शिनिदा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुरालवालों और उसके पति के खिलाफ 498ए, 322, 504, 506 और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। य़ाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि क्योकि अभी इसके खिलाफ कोई कानून नहीं आया है तो इसे दहेज उत्पीड़न माना जाएगा।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story