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SC के आदेश की तोहीन, फैसले के 24 घंटे बाद ही इस शख्स ने कहा तलाक, तलाक, तलाक

इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

SC के आदेश की तोहीन, फैसले के 24 घंटे बाद ही इस शख्स ने कहा तलाक, तलाक, तलाक
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सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन बार बोलकर तलाक देना असंवैधानिक करार दिया है लेकिन कुछ मुस्लिम अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक दे दिया। घटना बुधवार 23 अगस्त की है।

पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने ससुरालवालों और पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से बाहर निकालने, मारपीट के कारण गर्भपात होने और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। इस मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मेरठ के कमरा नवाबान मोहल्ला निवासी साबरीन ने छह साल पहले अपनी बेटी अर्शिनिदा का निकाह मोहल्ले के ही सिराज खान के साथ किया था। निकाह के बाद ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करने लगो। अर्शिनिदा को तीन बच्चे हुए जुबैर, जैनब और रहमत।
ससुराल वाले आर्शिनिदा से दहेज में सेंट्रो कार और एक लाख रुपए मांग रहे थे और मांग न पूरी होने की वजह से उसके साथ मारपीट करते थे और उसे घर से निकाल दिया। मारपीट के कारण आर्शिनिदा का गर्भपात हो गया। मंगलवार को दोनों परिवारों के बीच बातचीत हो ही रही थी कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। जब लोगों ने उसे न्यायालय के फैसले का हवाला दिया तो उसने मना कर दिया।
आर्शिनिदा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुरालवालों और उसके पति के खिलाफ 498ए, 322, 504, 506 और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। य़ाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि क्योकि अभी इसके खिलाफ कोई कानून नहीं आया है तो इसे दहेज उत्पीड़न माना जाएगा।

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