विद्युत अधिनियम 2003 में उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त तथा बिना कटौती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने करने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़िए पूरी खबर-