पंजाब-हरियाणा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदियों को भी है सेक्स का अधिकार
विश्व के कई देशों में कैदियों को प्रजनन के लिए जेल से बाहर जाने का अधिकार मिला हुआ है।

चंडीगढ़. पटियाला सेंट्रल जेल में कैद जसवीर सिंह और सोनिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कैदियों को अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने और बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। कैदियों को अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने और बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है।
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मंगलवार को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी कैदी का 'प्रजनन करने का अधिकार' जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आशय की खबर प्रकाशित की है।
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