रेप का झूठा आरोप लगाने पर देने होगें पत्नी को 6000 प्रति माह, कोर्ट ने सुनाया फैसला
पति को दो गुजारा भत्ता
X
haribhoomi.comCreated On: 23 Dec 2014 12:00 AM GMT
कोझिकोड.अभी तक तो तलाकशुदा पत्नी को पति द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने की खबरें आती थीं, लेकिन कोझिकोड की एक अदालत ने इसके उलट फैसला दिया है। अदालत ने फैसला दिया है कि पत्नी अपने तलाकशुदा पति को 6,000 रुपए हर माह गुजारा भत्ता के रूप में दे। अदालत ने कहा कि पत्नी ने पति पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा कर उसका करियर बर्बाद कर दिया। इसलिए उसे पति को गुजारा भत्ता देना चाहिए।
अदालत ने न्यायधीश पी.डी. धर्मराजन ने हिंदू विवाह कानून की धारा 24 के तहत यह फैसला दिया है। अदालत ने यह फैसला संगीत शिक्षक शिव प्रसाद की अर्जी पर सुनाया। शिव प्रसाद और वी.एम. निव्या की शादी 22 जनवरी, 2011 में हुई थी। निव्या के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। शादी के दौरान निव्या मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी। मई 2011 में नव्या और शिव प्रसाद अलग हो गए। निव्या अपने माता-पिता के घर लौट आई और उसने शिव प्रसाद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि शिव प्रसाद ने शादी का झांसा देकर उससे रेप किया। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत शिव प्रसाद पर बलात्कार का मामला दर्ज किया।
उसका करिअर बर्बाद हो गया है जबकि निव्या मेंगलुरु के एक नामी इंस्टिट्यूट में लेरर के तौर पर काम कर रही है। इसलिए निव्या की तरफ से शिव प्रसाद को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वकील यू.एस बालन ने कहा कि पति को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान सिर्फ हिंदू मैरेज ऐक्ट में है, बाकी किसी मैरेज ऐक्ट में नहीं।
वकील का ऐसा था तर्क : शिव प्रसाद के वकील यू.एस. बालन ने बताया,जांच में पता चला कि दोनों की शादी हो चुकी थी। हमारे पास शादी के सबूत थे जैसे जिस मंदिर में शादी हुई वहां की रसीद, जिस होटेल में वे रुके वहां के रिकार्ड और रिसेप्शन की तस्वीरें। इसके बाद शादी का एनमाकजे पंचायत में पंजीयन भी हुआ था। वकील ने कहा कि हमने मांग कि की शिव प्रसाद को गुजाराभत्ता दिया जाना चाहिए। उसके पास अब कोई लड़की संगीत सीखने नहीं आती। क्योंकि उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, खात बातें -
खबरों की अपडेट पाने के लिए लाइक करें हमारे इस फेसबुक पेज को फेसबुक हरिभूमि, हमें फॉलो करें ट्विटर और पिंटरेस्ट पर-
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story