Delhi Riot Case: उमर खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम जमानत

उमर खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम जमानत।
2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उमर खालिद ने अपने आवेदन में कहा है कि उसकी बहन की शादी 29 दिसंबर को होनी है। शादी की तैयारियों और पारवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। उसने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच अंतरिम राहत देने का आग्रह किया है।
यह आवेदन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में दायर किया गया है। इस आवेदन पर विचार के लिए मामले को 11 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
बता दें कि दिल्ली दंगा मामलों में खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। खालिद ने बार-बार अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था, लेकिन तब से जेल में है।
निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अक्टूबर 2022 में राहत नहीं मिली। इसके बाद खालिद ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उसके बाद शीर्ष अदालत में उसकी याचिका पर 14 बार सुनवाई स्थगित की गई।
खालिद ने 14 फरवरी 2024 को परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। फिर निचली अदालत का रूख किया। 28 मई को निचली अदालत ने उसकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है।
