Logo
अमेरिका-इजराइल का ईरासन के खिलाफ चल रहे युद्ध के चलते बनी विपरीत परिस्थितयों में भी झारेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वलों पर एक्शन लिया गया है।

सौम्या यादव- धमतरी। खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। धमतरी के दो हाटल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खाद़्य अधिकारियों की टीम गुरुवार को होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। 

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को सहायक खाद्य अधिकारी धमतरी भेलेन्द्र कुमार ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक निलेश चन्द्राकर और वैभव कोरटिया की टीम ने धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संचालित होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 03 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के उल्लंघन के तहत संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

Food Dept action

इनके खिलाफ हुई कार्यवाही
खाद्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक ललित गोस्वामी, पिता एवन गोस्वामी, ग्राम तरसीवा तहसील एवं जिला धमतरी तथा राजलक्ष्मी होटल एवं भोजनालय, अर्जुनी चौक धमतरी के संचालक हेमंत दास सिन्हा, पिता मोहित दास सिन्हा, ग्राम अर्जुनी तहसील एवं जिला धमतरी को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया।

कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर एवं संबंधित उपकरण जप्त किए गए। इसमें 14.2 किलोग्राम क्षमता के इण्डेन एवं एचपी घरेलू सिलेंडर, 9 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर, सिंगल एवं डबल बर्नर चूल्हे तथा पाइप सहित रेगुलेटर शामिल हैं। कुल मिलाकर चार घरेलू गैस सिलेंडर (जिनमें दो खाली एवं एक आधा भरा हुआ) तथा अन्य उपकरण जप्त किए गए।

5379487