UMEED पोर्टल पर होगी वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग: ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दिया 2 माह का अतिरिक्त समय, मुतवल्ली को दिए निर्देश

UMEED पोर्टल पर होगी वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग :  ट्रिब्यूनल ने दिया 2 माह का अतिरिक्त समय, मुतवल्ली को दिए निर्देश
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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय मिला है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय मिला है। वक्फ अधिकरण रायपुर के आदेश के तहत अब बोर्ड 8 फरवरी 2026 तक सभी मौजूदा संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा। मुतवल्लियों को भी समय पर अपलोडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

आपको बता दें कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए UMEED केंद्रीय पोर्टल 2025 में मौजूदा वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 थी। समय सीमा समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अधिनियम की धारा 3(ख) के तहत अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 8 दिसंबर को वक्फ अधिकरण, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

मौजूदा वक्फ संपत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर होगा अपलोड
आवेदन पर सुनवाई करते हुए वक्फ अधिकरण रायपुर के पीठासीन अधिकारी कमलेश कुमार जुर्री एवं न्यायिक सदस्य हामिद हुसैन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड को 2 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। अब राज्य वक्फ बोर्ड 8 फरवरी 2026 तक अपनी सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के मार्गदर्शन में और बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की निगरानी में, अधिकांश वक्फ संपत्तियों की अपलोडिंग का कार्य अंतिम तिथि तक पूरा कर लिया गया था। हालांकि, कुछ वक्फ संस्थाओं की संपत्ति संबंधी जानकारी अभी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी थी।

मुतवल्लियों की लापरवाही पर होगी कार्रवाई
वक्फ अधिकरण के आदेश के पालन में बोर्ड ने प्रदेशभर के उन सभी मुतवल्लियों को विशेष रूप से निर्देशित किया है जिन्होंने अब तक अपनी वक्फ संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया है। सभी संबंधित मुतवल्लियों को कहा गया है कि वे 8 फरवरी 2026 से पहले हर हाल में अपनी सम्पत्ति का विवरण अपलोड कर दें। आवश्यकता पड़ने पर वे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के कार्यालय से जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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